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MP: मासूम से रेप मामले में आरोपी बस ड्राइवर के मकान पर चला हथौड़ा, अतिक्रमण कर बनाया था मकान
Bhopal Rape Case : बस की केयर टेकर उर्मिला साहू ने पुलिस हिरासत में विस्तार से पूरी घटना को बताया और ये भी कहा कि उसके सामने य़े सब होता रहा लेकिन उसने ड्राइवर को नहीं रोका।
Bhopal Rape Case : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। आरोपी हनुमत जाटव के राजधानी के शाहपुरा स्थित घर को नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया है।
आरोपी ने कॉलोनी के गार्डन की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर घर बना लिया था। जिसे जिला प्रशासन की टीम ने खाली करवाया। जानकारी के मुताबिक, घर तोड़ने से पहले, ड्राइवर के परिवार वालों से मकान खाली कराया गया।
बाल आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार ने कमेटी गठित की
उधर, इस मामले का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने कहा कि हम लगातार स्कूलों को निर्देश देते रहते हैं कि परिवहन व्यवस्था में सीसीटीवी हो, ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन (Police verification of Driver-Conductor) हो। ये मामला बहुत गंभीर है। हर बिंदु पर जांच करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसे सात दिन में रिपोर्ट सौंपना होगा।
भोपाल कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश
नर्सरी में पढ़ने वाली तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को भोपाल जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम अविनाश लवानिया ने एसडीएम और डीईओ को निर्देश दिया है कि सभी स्कूल बसों (जिनमें बच्चियां आती-जाती हैं) में महिला कर्मी का रखना अनिवार्य है। साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए। इसके लिए लगातार बसों की जांच की जाए। भोपाल कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। इसमें लापरवाही करने पर प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, मंगलवार को एमपी की राजधानी भोपाल की एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में नर्सरी क्लास की तीन वर्षीय छात्रा जब स्कूल से घर पहुंची, तो उसकी मां ने उसके प्राइवेट पार्ट में खरोंच के निशान देखे थे। मां द्वारा बच्ची से पूछने पर बच्ची ने बस ड्राइवर की काली करतूत की पोल खोली। जिसके बाद परिजन स्कूल के पास इसकी शिकायत लेकर गए, जिसमे स्कूल प्रबंधन ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
बस की केयर टेकर सह आरोपी
बस की केयर टेकर उर्मिला साहू ने पुलिस हिरासत में विस्तार से पूरी घटना को बताया और ये भी कहा कि उसके सामने य़े सब होता रहा लेकिन उसने ड्राइवर को नहीं रोका। इस मामले में बस ड्राइवर के साथ-साथ उर्मिला को सहआरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ड्राइवर पर पोक्सो और धारा 376 का के तहत केस दर्ज किया गया है।