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पत्नी से अप्राकृतिक सेक्स रेप नहीं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

MP High Court: उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दायर की गई एफआईआर को रद्द कर दिया।

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Published on: 4 May 2024 9:26 AM GMT
MP High Court
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पत्नी से अप्राकृतिक सेक्स रेप नहीं   (photo: social media ) 

MP High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, और ऐसे मामलों में सहमति महत्वहीन हो जाती है।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दायर की गई एफआईआर को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा - इस अदालत की राय है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, इस पर आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया शामिल की एकल पीठ ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है, तदनुसार, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जबलपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 377/2022 की एफआईआर और आवेदक (पति) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किया जाता है।

संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं

कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा पंद्रह वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति का अभाव अपना महत्व खो देता है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि कानून की इस स्थिति का एकमात्र अपवाद आईपीसी की धारा 376-बी है, जहां न्यायिक अलगाव या अन्यथा अलग रहने के दौरान अपनी ही पत्नी के साथ यौन कृत्य बलात्कार होगा। धारा 375 के अपवाद 2 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, उसके साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे।

अदालत ने ये टिप्पणियां मनीष साहू नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर खारिज करते हुए कीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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