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MP में कोरोना का कहर: इन शहरों में लॉकडाउन, जान लें ये जरूरी नियम

खरगोन, रतलाम और बैतूल में दो दिनों के लॉकडाउन का एलान किया गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में तीन दिन लॉकडाउन रहेगा।

Dharmendra Singh
Published on: 2 April 2021 4:06 AM GMT
MP में कोरोना का कहर: इन शहरों में लॉकडाउन, जान लें ये जरूरी नियम
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फोटो: सोशल मीडिया


भोपाल: कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। अब इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन, रतलाम और बैतूल में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में जिला आपदा प्रबंधन समिति ने यह फैसला लिया है।

आपदा प्रबंधन समिति ने खरगोन, रतलाम और बैतूल में दो दिनों के लॉकडाउन का एलान किया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में तीन दिन लॉकडाउन रहेगा। रतलाम, खरगोन और बैतूल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जबकि छिंदवाड़ा में गुरुवार आधी रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी।
इसलिए लिया गया बड़ा फैसला
इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन चार जिलों समेत 12 जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का एलान किया था। छिंदवाड़ा के कलेक्टर सौरभ सुमन का कहना है कि यह फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि यह जिला महाराष्ट्र सीमा से सटा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी राज्य से रंग पंचमी मनाने के लिए आ रहे हैं।
गुरुवार को मिले 2546 नए केसमध्य प्रदेश में कोरोना का कहर, इन शहरों में लॉकडाउन, पढ़ें जरूरी नियम
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 2546 नए मामले सामने आए। सितंबर 2020 के बाद से राज्य में गुरुवार को सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 18,057 एक्टिव केस हैं। नमूनों के पॉजिटिव पाए जाने की दर बढ़कर 9.9% प्रतिशत हो गई है।
मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए राज्य में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने लिए सख्ती बरती जा रही है। सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, इसलिए लोगों को कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करने के लिए जागरूक करने का काम हो रहा है।


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