TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

MP News: कलेक्टर मनोज पुष्प ने जारी किये आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रु. का लगेगा जुर्माना

MP News: रीवा कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल स्टेडियम होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट में धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया है।

Amar Mishra (Rewa)
Published on: 12 Nov 2022 11:10 AM IST
Rewa Collector Manoj Pushp
X

Rewa Collector Manoj Pushp  (photo: social media )

MP News: रीवा कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन आधुनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रूपये तक जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

सार्वजनिक स्थान शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टाल, मिष्ठान भण्डार, ढ़ाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी कार्यालय प्रमुख उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अपने कार्यालय को नशामुक्त जोन घोषित कर एक विहित अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कार्यालय में नशा करने वाले कर्मचारी को चिन्हित कर दण्डित करना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल स्टेडियम होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट में धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा-6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा या 18 वर्ष से कम व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने धारा-6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि धारा-6 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सभी दुकानों, गुमटियों, स्थाई-अस्थायी तम्बाकू विक्री केन्द्रों को हटाने के निर्देश दिये हैं तथा समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा करने के लिए कहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 200 रूपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को नशामुक्त जोन घोषित कर विहीत अधिकारी नियुक्त कर कार्यालय में नशा करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये हैं।



\
Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story