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Bhopal News: सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान सुर्खियों पर, जानिए वज़ह
MP News Today: भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फ़िर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने गरबा पंडाल में एंट्री (Entry in Garba Pandal) को लेकर बड़ा बयान दिया है।
Bhopal News Today: भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Bhopal MP Sadhvi Pragya Thakur) ने एक बार फ़िर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने गरबा पंडाल में एंट्री (Entry in Garba Pandal) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ज़िला प्रशासन प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। CCTV कैमरों की अनिवार्यता के साथ पहली बार आग बुझाने के इंतजाम भी जरूरी किए गए हैं। गरबा आयोजकों को सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी लेना होगा। बुधवार से अफसर पंडालों में घूमकर सुरक्षा के इंतजाम का सर्वे करेंगे। इधर, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Bhopal MP Sadhvi Pragya Thakur) ने भी गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंडाल में गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिया जाए। उनकी दुकानें भी नहीं लगे।
गरबा पंडालों और देवी आराधना से जुड़े अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। इसकी जांच की पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति को ही सौंपी गई है। भोपाल में करीब 900 पंडालों में मां की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इनमें से कई स्थानों पर गरबा भी किया जा रहा है। कुछ पंडाल में बड़े तो कुछ में छोटे रूप में गरबा हो रहा। जिला प्रशासन ने इन गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए ID कार्ड अनिवार्य किया है। वहीं, आग से बचाव के लिए भी गाइडलाइन जारी की है।
सभी एसडीएम को सौंपी जिम्मेदारी
गरबा पंडाल में एंट्री से लेकर सीसीटीवी कैमरे, आग बुझाने के इंतजाम आदि को लेकर आयोजन समितियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन भी नजर रखेगा। इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक टीमें गरबा पंडालों में जाकर पड़ताल करेगी। बुधवार रात में यह पड़ताल होगी।
गाइड लाइन में यह
-बिना आईडी कार्ड (पहचान पत्र) के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाए।
-कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हो।
-आग से बचाव के लिए सारे इंतजाम किए जाए। फायर सेफ्टी नॉम्स का पालन हो।
-बिजली के तार ठीक हो। इसके लिए बिजली कंपनी से सर्टिफिकेट भी लिया जाए।
-आयोजन स्थल पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
-गरबा पंडालों में चिकित्सा व्यवस्था भी की जाए।