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Rewa News: स्कूल जा रही किशोरी को बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म, आरोपी को 21 साल का कारावास

Rewa News: रीवा में एक युवक ने स्कूल जा रही किशोरी को अगवा कर लिया। छत्तीसगढ़ में महीने भर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था।

Amar Mishra (Rewa)
Published on: 30 Jan 2023 11:37 AM GMT
Teenager going to school in Rewa was held hostage and raped
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रीवा: स्कूल जा रही किशोरी को बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म, आरोपी को 21 साल का कारावास

Rewa News: रीवा में एक युवक ने स्कूल जा रही किशोरी को अगवा कर लिया। छत्तीसगढ़ में महीने भर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। किशोरी आरोपी के चुंगल से जान बचाकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने विश्विद्यालय थाना में FIR दर्ज कराई थी। जिसके बाद सोमवार को न्याय मिला और आरोपी को जेल हुई।

एमपी के रीवा में दुष्कर्म के आरोपी को न्यायलय ने दी ऐसी सजा की अब इस तरह के अपराध को अंजाम देने बाले आरोपीयो की कांप जाएगी रूह। दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष के कारावास की सजा रीवा कोर्ट ने सुनाई हैं। विशेष अभियोजन अधिकारी रवीन्द्र सिंह ने बताया कि एक साल पूर्व नाबालिग छात्रा घर से स्कूल जा रही थी तभी विश्विद्यालय के पास रास्ते में आरोपी ने अपहरण कर लिया।

छत्तीसगढ़ में किया कई​ दिनों तक दुष्कर्म

इसके बाद जिले से बाहर छत्तीसगढ़ ले गया। वहां कई​ दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटी छात्रा घर पहुंची। जिसने पुलिस के सामने बयान दिए। तब आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की। नाबालिग लड़की के पिता 3 मार्च 2022 को विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि हमारी बेटी स्कूल पढ़ने गई थी। पर छुट्टी के बाद घर लौट कर नहीं आई है।

आरोपी को 21 वर्ष की सजा सुनाई गई

फरियादी की शिकायत पर विश्वविद्यालय में अपराध क्रमांक 63/22 आईपीसी की धारा 363 का अपराध कायम कर जांच शुरू की। पहले विवेचना उपनिरीक्षक रामनरेश, फिर एएसआई पार्वती देवी ने की। आरोपी के विरुद्ध 366,376 (2) एन, 376 (3), 323 एवं 3,4,5,6 पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कंचन गुप्ता ने 21 वर्ष की सजा सुनाई है।

Shashi kant gautam

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