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Johnson Baby Powder Ban: बड़ी खबर, अब नहीं बिकेगा जॉनसन बेबी पाउडर, हाइकोर्ट ने लगायी रोक
Johnson Baby Powder Ban: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) बेबी पाउडर के सैंपल की नए सिरे से जांच का आदेश दे दिया है साथ ही बिक्री पर रोक लगा दी है।
Johnson Baby Powder Ban: मुंबई में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आशय का आदेश बुधवार को जारी किया। हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों के नए सिरे से परीक्षण का आदेश दिया और कंपनी को उत्पाद बनाने की अनुमति दी, लेकिन इसे बेचने की अनुमति नहीं दी। कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। एक 15 सितंबर को लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर का आदेश जिसमें कंपनी के बेबी पाउडर उत्पाद का निर्माण और बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया था। बांबे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख 30 नवंबर दी है।
आदेश संयुक्त आयुक्त और राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए थे। सरकार ने कोलकाता में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिए, जिसमें पाया गया कि पाउडर में निर्धारित से अधिक पीएच स्तर है।
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को एफडीए को मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से तीन दिनों के भीतर नए नमूने एकत्र करने का निर्देश दिया। इसके बाद नमूने को तीन प्रयोगशालाओं में जांच के लिये भेजा जायेगा। जिसमें दो सरकारी और एक निजी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये भेजा जायेगा। अदालत ने कहा, नमूनों को जांच के लिए सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, वेस्ट जोन, एफडीए लैब और इंटरटेक लेबोरेटरी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा प्रयोगशालाएं इसके बाद एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट जमा करेंगी।
कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रवि कदम ने अदालत से तब तक के लिए कंपनी को कम से कम उत्पाद का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने की मांग की। याचिकाकर्ता को सरकार द्वारा बेबी पाउडर उत्पाद बेचने या वितरित करने से रोक दिया गया है। कंपनी इस आदेश का पालन करेगी। यदि कंपनी उत्पाद का निर्माण करना चुनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 में सार्वजनिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया और सभी निर्धारित पीएच मान के भीतर ठीक पाए गए थे।
प्रमुख फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) निर्माता ने कहा कि वह पिछले 57 वर्षों से बेबी पाउडर बना रही है और इसका लाइसेंस जनवरी 2020 में नवीनीकृत किया गया था कंपनी ने यह भी कहा कि लाइसेंस निरस्त होने के कारण बेचे गए सामान के बाजार मूल्य के आधार पर उसे रोजाना 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।