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समीर वानखेड़े पर मुकदमा दर्ज, आबकारी विभाग ने होटल लाइसेंस को लेकर की थी शिकायत
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की शिकायत के बाद अब आबकारी विभाग ने समीर वानखेडे पर फर्जीवाड़ा कर होटल लाइसेंस हासिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।
मुंबई। ड्रग मामलों को लेकर बीते साल से चर्चा में चल रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) मुंबई जोन के डायरेक्टर रहे समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब समीर वानखेड़े पर ठाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में आबकारी विभाग की शिकायत के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया है।
NCB मुंबई जोन के डायरेक्टर रहे समीर वानखेडे पर अपनी उम्र गलत दिखाने का आरोप है। समीर पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के सद्गुरू होटल एंड बार (Sadguru Hotel & Bar) का लाइसेंस पाने के लिए अपनी उम्र को जानबूझकर गलत दिखाया।
वानखेड़े पर नियमों को दरकिनार करने का आरोप
उम्र की गलत जानकारी देने के मामले में आबकारी विभाग ने अपनी शिकायत में बताया है कि 1996-97 में समीर वानखेडे की उम्र होटल लाइसेंस लेने के नियमानुसार कम थी। होटल लाइसेंस लेने के नियम के मुताबिक लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। मगर 1996-97 में समीर वानखेड़े की आयु 18 साल से भी कम थी इसी वजह से आबकारी विभाग ने समीर के ऊपर कोपारी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया है।
आबकारी विभाग द्वारा शिकायत में बताया गया है कि लाइसेंस लेने के नियमानुसार उम्र कम होने के बावजूद भी समीर वानखेडे ने अपने आप को स्टांप पेपर में बालिग बताया है ताकि वह सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस हासिल कर सकें।
नवाब मलिक ने किया था शिकायत
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने समीर वानखेडे के होटल में हल्की शराब, फॉर्मेटेड लिकर और वाइन बेचने के परमिशन पर आपत्ति जताते हुए एनसीबी (NCB) के महानिदेशक और आबकारी कमिश्नर से शिकायत किया था। नवाब मलिक ने इस मामले पर कहा था कि समीर वानखेडे को होटल लाइसेंस कैसे दिया जा सकता है, भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में कार्यरत रहते हुए समीर वानखेड़े अपना अलग कारोबार कैसे चला रहे हैं।
गौरतलब है कि नवाब मलिक ने इसके पहले समीर वानखेड़े पर भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी हासिल करने में दस्तावेजों के फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा चुके हैं।