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Corona Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, जानिए कहां क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
Corona Guidelines: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में अब ढील देने का निर्णय लिया है।
Corona Guidelines: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में अब ढील देने का निर्णय लिया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील दे दी है।
आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा फैसला लिया जाएगा, लेकिन जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। शनिवार को सिर्फ 3 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई जबकि रविवार को पहले की तरह बंदी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स पर भी यही नियम लागू होंगे।
सरकार की तरफ से जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सलून को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ एसी का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई है। सिनेमा-सभी पूजा स्थल खुलने पर रोक जारी रहेगी।
इसके साथ ही गाइडलाइन के मुताबिक, अगले आदेश तक सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्कूलों और कॉलेजों पर भी यह आदेश लागू रहेगा। जन्मदिन पार्टी, राजनीतिक, समाजिक और सांस्कृतिक समारोहों, चुनावी सभा रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक रहेगी।
गौतरलब है कि सरकार ने पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, पालघर, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, बीड और अहमदनगर जिलों में कोई ढील नहीं दी है, क्योंकि यहां पर कोरोना दर औसत से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक फिर बढ़ोत्तरी हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में 6479 नए मामले सामने आए हैं।