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Maharashtra Election 2024 : चुनाव से पहले 'घड़ी' को लेकर चाचा-भतीजे में जंग, NCP अजित गुट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Maharashtra Election 2024 : विधानसभा चुनाव में ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया।
Maharashtra Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार (NCP SP) गुट को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनसीपी अजीत पवार (NCP Ajit Pawar) गुट को ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने से रोकने से मना कर दिया है। बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। उन्होंने एनसीपी अजित पवार से हलफनामा मांगा है और उसमें चुनाव चिन्ह 'घड़ी' के साथ डिस्क्लेमर लिखना होगा कि मामला केार्ट में विचाराधीन है। इसके साथ ही यह भी लिखकर दें कि भविष्य में आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और अतीत में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पीठ ने कहा कि यदि हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च अजित गुट को एनसीपी नाम और 'घड़ी' चिन्ह दोनों रखने की अनुमति दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि उपमुख्यमंत्री का पक्ष प्रमुख अंग्रेजी, मराठी और हिंदी दैनिकों में सार्वजनिक नोटिस देगा, जिसमें जनता को सूचित किया जाएगा कि 'घड़ी' चिन्ह का आवंटन न्यायालय द्वारा सुनी गई याचिका के परिणाम के अधीन है।
दो गुटों में बंट गई एनसीपी
बता दें कि कांग्रेस से निकाले जाने के बाद शराद पवार ने वर्ष 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का गठन किया था, लेकिन बीते साल एनसीपी दो गुटों में बंट गई हैं। एक गुट का नेतृत्व चाचा शरद पवार और दूसरे गुट का नेतृत्व भतीजे अजित पवार कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के साथ मिलकर महा विकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल है। वहीं, एनसीपी अजित पवार गुट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है।
इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ‘असली एनसीपी’ के रूप में मान्यता दी और उसे असली ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह दिया। इसी मान्यता को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।