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Maharashtra News: चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, मुंबई पुलिस ने भेजा समन

Maharashtra News: पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Former Zonal Director Sameer Wankhede) को मंगलवार को दोहरा झटका लगा है। बार लाइसेंस लेने के दौरान उनपर लगे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में दर्ज एफआईआऱ के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 22 Feb 2022 3:17 PM IST
Maharashtra News: चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, मुंबई पुलिस ने भेजा समन
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Maharashtra News: बहुचर्चित आर्यन खान ड्रग्स मामले (Aryan Khan Drugs Case) को लेकर सुर्खियों में रहे एनसीबी मुंबई (NCB Mumbai) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Former Zonal Director Sameer Wankhede) को मंगलवार को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां मुंबई के कोपारी पुलिस स्टेशन (Kopari Police Station) ने उन्हें समन भेजा है। वहीं दूसरी तरफ बार लाइसेंस लेने के दौरान उनपर लगे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में दर्ज एफआईआऱ के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कठोर टिप्पणी भी की है।

क्या है मामला

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को 27 अक्टूबर 1997 को एक बार औऱ रेस्तरां के लिए लाइसेंस दिया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी, जबकि कानून के अनुसार 21 साल की उम्र में लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री औऱ कद्दावर एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने सुनील वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि नवी मुंबई में उनके पास एक बार है, जिसका लाइसेंस उन्होंने कम उम्र में हासिल किया था। ठाणे कलेक्टर ने नवी मुंबई स्थित उनके बार का लाइसेंस हाल ही में रद्द (license cancelled) कर दिया है। मुंबई पुलिस ने उन पर उम्र छिपा कर लाइसेंस बनाने के आऱोप में केस दर्ज किया है। इसी मामले में मुंबई के कोपारी पुलिस स्टेशन ने उन्हें समन भेजकर 23 फरवरी को हाजिर होने को कहा है।

हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एफआईआर और ठाणे कलेक्टर के आदेश के खिलाफ एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हाईकोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए केस को रद्द करने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने उनकी याचिक पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें पूरी प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा। इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका मेंशन किए बिना ही लिस्ट कैसे हो गई। प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। कोर्ट याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

इसके अलावा वानखेड़े ने गिरफ्तारी के खिलाफ भी याचिका लगाई थी, जिसमे उन्होंने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने अपने याचिका में कहा कि जब यह अपराध हुआ था, उस समय वो नाबालिग थे। अब राजनीति के चलते उनपर केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान, एनसीपी नेता औऱ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर लगातार रहे हैं। मलिक ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीपी नेता ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए नौकरी लेने का भी आरोप लगाया है।

Shashi kant gautam

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