TRENDING TAGS :
Maharashtra News: क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा, सरकार और राज्यपाल में ठनी
Assembly Winter Session : विधानसभा के शीतकालीन सत्र (assembly winter session) का आखिरी दिन हंगामेदार रहने की संभावना है.
Assembly Winter Session : राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र (assembly winter session) का आखिरी दिन हंगामेदार रहने की संभावना है. महाविकासघडी सरकार ने राज्यपाल (governer) से विधानसभा अध्यक्ष चुनाव (assembly speaker election) के कार्यक्रम को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। हालांकि, राज्यपाल ने चुनावी व्यवस्था में बदलाव के संबंध में कानूनी मुद्दों (legal issues) का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसके बाद महाविकासघड़ी के नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। चांग महाविकास घाडी (chang majestic valley) ने कहा कि जो भी हो, मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव (election of speaker of assembly) किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब राज्यपाल (Governer) की अनुमति के बिना राष्ट्रपति चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो इसका विधायिका में बड़ा असर होगा। इसलिए हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आज के अधिवेशन में क्या होगा। इस घटनाक्रम पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं।
विधायिका में कानून और कानून राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्य सरकार को अपनी सहमति भेजी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि विधायिका में कानून और कानून राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव कराने की ठान चुकी है।इसी पृष्ठभूमि में सोमवार की देर रात तक महाविकासघडी गुट में हड़कंप मच गया। इस दौरान राज्यपाल को नकार कर विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कराने पर उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर चर्चा हुई। अगर महाविकास गठबंधन सरकार चुनाव करा लेती है तो राज्यपाल कोश्यारी आखिरी निर्णायक कदम उठा सकते हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। इसलिए महाविकासगढ़ी सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं।
सीएम ठाकरे ने लिखा पत्र
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्र में लिखा है कि विधायिका में कानून और विनियम राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह जाँचने में अनावश्यक समय नहीं लगना चाहिए कि नियमों में परिवर्तन वैध हैं या नहीं।