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Nawab Malik और NCB आमने सामने, मलिक ने लगाए यह गंभीर आरोप

Nawab Malik Damad : कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके दामाद समीर खान के पास से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ था।

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Newstrack NetworkPublished By Shraddha
Published on: 14 Oct 2021 9:49 AM GMT
Nawab Malik और NCB आमने सामने, मलिक ने लगाए यह गंभीर आरोप
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Nawab Malik Ka NCB Per Arop: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Kaun Hai Nawab Malik) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इनके दामाद को एनसीबी (Nawab Malik Ke Damad Ka Nam) ने ड्रग्स के मामले में कई महीनों जेल में रखा था जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री और एनसीबी के बीच बहस चलती रहती है। इस बहस में एक अहम मुद्दा सामने आया है। नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को एक बार फिर एनसीबी पर सवाल खड़ा किया है।

कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Ka NCB Per Arop) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके दामाद समीर खान (nawab malik son-in-law sameer khan bail) के पास से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ था। बल्कि उनके पास से हर्बल तंबाकू मिली थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तंबाकू और ड्रग्स के बीच में कोई फर्क नजर नहीं आता। नवाब मलिक ने कहा कि मेरे दामाद (nawab malik ka damad sameer khan) को 13 जनवरी 2021 के दिन गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उनके ऊपर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था।

नवाब मलिक के दामाद समीर मलिक (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)


नवाब मलिक ने अपने दामाद (Kaun Hai Nawab Malik Ka Damad) की गिरफ्तारी को लेकर बताया कि एनसीबी ने इनके दामाद समीर खान (Kaun Hai Sameer Khan) को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर एनसीबी ने गांजा मिलने का आरोप लगाया था। जिस वजह से उन्हें कई महीनों जेल में रहना पड़ा था। नवाब मलिक ने कहा कि उनके दामाद को एनसीबी ने झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा था। समीर खान को करीब आठ महीने जेल में रहना पड़ा था।

नवाब मलिक (nawab malik ka statement) ने बताया कि जब मेरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा था तब शरद पवार ने मेरा बहुत साथ दिया था उस वक्त मेरी हिम्मत को बढ़ाया था। शरद पवार ने कहा था कि इनके दामाद ने जो भी गुनाह किया है उसकी सजह उसको मिलनी चाहिए लेकिन दामाद की सजा किसी ससुर को नहीं मिलनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा कि जब से एनसीबी के फर्जीवाड़े मामले को मीडिया और देश के सामने रखा है। तब से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)


जमानत के बाद कोर्ट ने रखी शर्त

आपको बता दें कि 27 सितंबर को नवाब मलिक के दामाद ((nawab malik son-in-law sameer khan) को न्यायाधीश ए ए जोगलेकर ने समीर खान को जमानत दे दी और इतनी ही राशि में एक या दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखीं। अदालत के आदेश में कहा है, "खान और उनके जमानतदार अपने संबंधित आवासीय पते, मोबाइल नंबर और ईमेल पते को प्रदान करेंगे। समीर खान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। "


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