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Money Laundering Case: नवाब मलिक को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की तत्काल रिहाई याचिका

Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड प्रॉपर्टी और मनी लॉन्ड्रिंग सम्बंधी मामले में जारी सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की तत्काल रिहाई याचिका को खारिज कर दिया गया है।

Rajat Verma
Written By Rajat VermaPublished By Deepak Kumar
Published on: 22 April 2022 2:55 PM IST
nawab malik
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नवाब मलिक। (Social Media) 

Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड प्रॉपर्टी और मनी लॉन्ड्रिंग सम्बंधी मामले में जारी सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) में मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) की तत्काल रिहाई याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते समय में प्रवर्तन निदेशालय (ED) महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मालिक (Minister Nawab Malik) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और कथित अंडरवर्ल्ड से संबंधों के चलते उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी ने मामले में कार्यवाही करते हुए नवाब मलिक पर वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Underworld Don Dawood Ibrahim) से जुड़े 1999 के प्रोपेर्टी खरीद और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तिति के आधार पर मामला दर्ज किया है।

मंत्री की जमानत याचिका खारिज करने के बाद SC का किया रूख

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होनें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रूख किया था जहां पर मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) की पीठ ने मंत्री नवाब मलिक की तत्काल जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा जांच के इस चरण में बिल्कुल भी दखल नहीं दिया जाएगा और नवाब मलिक चाहें तो जमानत याचिका के लिए पुनः अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल का पक्ष

कथित अंडरवर्ल्ड से सम्बंध और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में लंबे समय से न्यायिक हिरासत में मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर यह मामला साल 1999 का है तो फिर नवाब मलिक को 2022 में किन आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और नवाब मलिक दोनों का पक्ष सुनने के बाद मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बढ़ रही महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) की तत्काल रिहाई याचिका खारिज होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों में नवाब मलिक का नाम आने के बाद से भाजपा विधायक लगातार का महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के खिलाफ हमलावर रूख जारी रखते हुए नवाब मलिक के मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

इन मामलों के तहत दर्ज है केस

प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला की एक करीब ₹300 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने की साज़िश रचने और मुम्बई सीरियल ब्लास्ट के लिए इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। इन्हीं आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बीते 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक से पूछताछ के उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया था।

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