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Case of Disqualification of MLAs: सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश, 31 दिसंबर तक करें निपटारा

Case of Disqualification of MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

Ashish Kumar Pandey
Published on: 30 Oct 2023 4:20 PM IST (Updated on: 30 Oct 2023 4:20 PM IST)
Supreme Court directs Maharashtra Speaker to settle the matter of disqualification of MLAs by December 31
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 सुप्रीम कोर्ट- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर: Photo- Social Media

Case of Disqualification of MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कहा गया है कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी याचिका पर 31 दिसंबर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी तक निर्णय लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। जिसके बाद सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था।

महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे-एनसीपी प्रमुख शरद पवार: Photo- Social Media

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को लगाई थी फटकार-

17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष कोर्ट की पीठ ने कहा, हम समय सारिणी से संतुष्ट नहीं हैं। बता दें शीर्ष कोर्ट ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी पर विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते।



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Shashi kant gautam

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