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उद्धव सरकार बॉम्बे HC के फैसले को देगी चुनौती, SC में करेगी अपील
उद्धव सरकार बॉम्बे HC के फैसले को देगी चुनौती, करेगी SC का रूख
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई की। HC ने '100 करोड़ की वसूली' प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। इस फैसले के तीन घंटे के अंदर ही अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया।
बॉम्बे HC के फैसले को चुनौती देगी उद्धव सरकार
पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से बात करने के बाद अनिल देशमुख ने सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा है। जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मिली जानकारी के मुताबिकं महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे।
अनिल देशमुख भी दायर करेंगे अपील
इसके अलावा अनिल देशमुख भी कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वसूली प्रकरण मामले में सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। 15 दिन के अंदर मामले में एफआईआर भी लिखी जा सकती है।
अब दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री
ऐसे में अगर गृह मंत्री के तौर पर अनिल देशमुख का नाम FIR में आता तो सरकार की फजीहत होती। ऐसे में अनिल देशमुख ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं। आपको बता दें कि पाटिल वर्तमान सरकार में आबकारी एवं श्रम विभाग के मंत्री का पद संभाल रहे हैं।
देशमुख पर हैं ये आरोप
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा गया था। इस चिट्ठी के बाद से ही अनिल देशमुख हर किसी के निशाने पर थे।