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महाराष्ट्र में लॉकडाउन: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बेकाबू हुए हालात

राज्य की उद्धव सरकार ने पाबंदियां को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे।

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Newstrack Network NetworkPublished By Vidushi Mishra
Published on: 21 April 2021 5:37 PM GMT (Updated on: 21 April 2021 5:38 PM GMT)
कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है।
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महाराष्ट्र में लॉकडाउन(फोटो-सोशल मीडिया)

मुंबई: महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालातों को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने पाबंदियां को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र में कल रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन रहेगा। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। यह पहले 50 प्रतिशत था। वहीं कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट दी जाएगी।

ऐसे में सरकार के आदेश के अनुसार, अब शादी समारोह के लिए केवल दो घंटे की ही मंजूरी होगी। शादी में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसे में नई पाबंदियों के अनुसार, सरकारी बस 50 प्रतिशत की कैपसिटी पर चलेगी।

लोकल सेवा केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए

इसके साथ ही खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा। वहीं निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।

आगे आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की इजाजत होगी। बिना वजह इधर-उधर जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा। लोकल सेवा केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए चलेगी। वहीं दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी वजहों के लिए ही सफर कर पाएंगे।




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