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दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी की याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोपों पर एनडीटीवी चैनल और उसके संस्थापक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करने वाली चैनल की याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोपों पर एनडीटीवी चैनल और उसके संस्थापक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करने वाली चैनल की याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा। जस्टिस विनोद गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 21 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका, एनडीटीवी से संबद्ध एक निजी कंपनी और कुछ अन्य का नाम आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के मामले में शामिल किया है।
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सीबीआई ने इन आरोपों को लेकर रॉय के घर और कार्यालयों की तलाशी ली थी। इस कदम को एनडीटीवी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया था।
--आईएएनएस