×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

कांग्रेस की आपत्ति नजरअंदाज कर सरकार आज कर सकती है CBI प्रमुख का ऐलान

केंद्र सरकार शनिवार को नए सीबीआई निदेशक के नाम का ऐलान कर सकती है। शुक्रवार को सीबीआई निदेशक को चुनने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्तावित नामों को लेकर समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्तावित नामों पर एतराज जताया था।

Dharmendra kumar
Published on: 2 Feb 2019 11:33 AM IST
कांग्रेस की आपत्ति नजरअंदाज कर सरकार आज कर सकती है CBI प्रमुख का ऐलान
X

नई दिल्ली: केंद्र सरकार शनिवार को नए सीबीआई निदेशक के नाम का ऐलान कर सकती है। शुक्रवार को सीबीआई निदेशक को चुनने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्तावित नामों को लेकर समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्तावित नामों पर एतराज जताया था। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जल्द ही सीबीआई के अगले प्रमुख के नाम की घोषणा कर सकता है।

यह भी पढ़ें.....‘जन आकांक्षा रैली’पटना: पोस्टर में राम अवतार में राहुल गांधी, परिवाद पत्र दायर

शुक्रवार को चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी के अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक तीन सदस्यीय चयन समिति की दूसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि इन नामों पर खड़गे ने आपत्ति जाहिर की। जिसकी वजह से बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया।

यह भी पढ़ें.....दीदी के गढ़ में आज दहाड़ेंगे PM नरेंद्र मोदी, रैली से पहले भिड़े TMC-BJP कार्यकर्ता

सीबीआई निदेशक के पद के लिए 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जावेद अहमद, रजनी कांत मिश्रा, एस एस देसवाल का नाम दौड़ में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अहमद वर्तमान में राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान के प्रमुख हैं। जबकि अहमद के ही कैडर के तथा सहपाठी मिश्रा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुख हैं। हरियाणा कैडर के आईपीएस देसवाल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक हैं।

यह भी पढ़ें.....CBI के बाद ED ने चंदा कोचर के पति दीपक और वेणुगोपाल के खिलाफ केस दर्ज किया

खबरों के मुताबिक अब सरकार खड़गे की आपत्ति को दरकिनार करते हुए 2:1 के आधार पर नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। 2:1 के आधार पर ही आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाया गया था।

यह भी पढ़ें.....बिहार: RJD के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर हत्या

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन केन्द्र को तत्काल केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियमित निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए।



\
Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story