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HC ने दिया निर्देश: बी.एड कोर्स में साइंस की रिक्त सीटों पर आर्ट के छात्रों को दे प्रवेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर.एस. कालेज आफ एजुकेशन बागपत के बी.एड कोर्स में साइंस विंग की खाली सीट पर आर्ट साइड के छात्रों का प्रवेश की अनुमति
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर.एस. कालेज आफ एजुकेशन बागपत के बी.एड कोर्स में साइंस विंग की खाली सीट पर आर्ट साइड के छात्रों का प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने बी.एड कोर्स की संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को 15जुलाई तक अग्रसारित छात्रों की जांच कर एक हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कालेज देखे कि छात्र प्रवेश परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में है या नहीं। कोर्ट ने इस प्रवेश को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने कालेज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस की। याची का कहना है कि आर.एस. कालेज एनसीटीई मान्य है और चैधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय मेरठ से संबद्ध है। कालेज को बी.एड कोर्स में 100 सीटें सत्र 2015-16 के लिए स्वीकृत की गई है जिसमें से आधी आर्ट कामर्स व आधी साइंस कृषि के लिए है।
साइंस विंग की कुछ सीटें खाली रह गयी। जिस पर काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय के 13 जुलाई की अधिसूचना के तहत आर्ट साइड के छात्रों को प्रवेश कर सूची भेज दिया गया किंतु इन छात्रों को वेबसाइट पर दर्ज नहीं किया गया। जिस पर यह याचिका दायर की गई है। याची अधिवक्ता का कहना है कि कालेज को स्वीकृत सीटों को विभाजित करने का फैसला मनमानापूर्ण व विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार व विश्वविद्यालय से याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है