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NIA कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर को मिली राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से किया इंकार

लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इंकार

Anoop Ojha
Published on: 24 April 2019 10:40 AM
NIA कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर को मिली राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से किया इंकार
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं? यह चुनाव आयोग का मामला है।

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एनआईए कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई थी कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी है। उनपर लगे आरोप गंभीर है ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के पास कानूनी अधिकार नहीं है कि जो यह कह सके कि किसे चुनाव लड़ना है और किसे नहीं। यह चुनाव आयोग का मामला है। आयोग तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं।

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बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल सीट से चुनावी रण में उतारा है। जिसके बाद से प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं।

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