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आज़म खान की याचिका पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विवेचनाधिकारी आजम खान को गिरफ्तार नही करेंगे।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विवेचनाधिकारी आजम खान को गिरफ्तार नही करेंगे। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा।जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है।
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आजम पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पांच एफ.आई.आर दर्ज की गयी है। लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम रामपुर के खिलाफ भाषण में आपत्ति जनक बातें कहने का आरोप है। अपने खिलाफ दर्ज पांचों मुकदमों को आजम खान ने चुनौती दी है।
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