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मालेगांव केस: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसआईटी जांच की मांग खारिज
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की आरोप तय करने पर स्टे की मांग खारिज कर दी है। सीनियर जज रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अपनी इस अर्जी को ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें।
इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कर्नल पुरोहित एवं अन्य की याचिका को खारिज कर दिया था। पुरोहित ने निचली अदालत की ओर से आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। यही नहीं हाई कोर्ट ने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों पर ट्रायल कोर्ट की ओर से ही फैसला लिया जाएगा। कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में अपने ऊपर लगे गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती दी थी।
जमानत पर बाहर हैं कर्नल पुरोहित
बता दें कि कर्नल पुरोहित को बीते साल मालेगांव ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत दी थी। पुरोहित ने शीर्ष अदालत में कहा था कि साजिश के तहत फंसाया गया है। पुरोहित ने एटीएस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। एनआईए और सरकार के वकीलों ने कहा था कर्नल पुरोहित इस मामले में मुख्य आरोपी है उन्हें जमानत नहीं दी जाए।
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