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SC ने ख़त्म की तेज़ बहादुर की उम्मीदें, अब नहीं दे पाएंगे PM Modi को टक्कर
बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज़ बहादुर यादव की चुनावी गलियारों में उतरने की उम्मीदें पूरी तरह ख़त्म हो गईं हैं।आज तेज़ बहादुर के काशी से नामांकन रद्द होने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज़ बहादुर यादव की चुनावी गलियारों में उतरने की उम्मीदें पूरी तरह ख़त्म हो गईं हैं।आज तेज़ बहादुर के काशी से नामांकन रद्द होने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
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दरअसल वाराणसी से पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए सपा बसपा गठबंधन ने तेज़ बहादुर यादव को मैदान में उतारा था। जिसे 1 मई को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इन्हें 19 अप्रैल, 2017 को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय निर्वाचन अधिकारी के आदेश में दखल नहीं देंगे। आप चाहें तो चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।बता दें अपनी याचिका में तेज़ बहादुर ने कोर्ट से इस बार चुनाव लड़ने की इज़ाज़त मांगी थी और नामांकन रद्द होने के तरीके पर सवाल खड़े किये थे।
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तेज बहादुर की ओर से प्रशान्त भूषण ने कहा कि वो चुनाव को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बस ये कहना है कि तेज बहादुर का नामांकन गलत तरीके से और गैरकानूनी तरीके से खारिज हुआ है और उन्हें 19 मई को चुनाव लडने की इजाजत दी जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने अपनी बर्खास्तगी का आदेश नामांकन के साथ संलग्न किया था।हमें जवाब रखने का पूरा मौका नही दिया गया। मैं चुनाव को नही रोक रहा हूं बस मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जोड़ा जाए।