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पूर्व सांसद अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब, गिरफ्तारी न होने से HC खफा

शियाट्स नैनी परिसर में घुसकर मारपीट और लूट के मामले में ढीली पुलिसिया कार्यवाही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

tiwarishalini
Published on: 11 Feb 2017 2:28 AM IST
पूर्व सांसद अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब, गिरफ्तारी न होने से HC खफा
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पूर्व सांसद अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब, गिरफ्तारी न होने से HC खफा

इलाहाबाद: शियाट्स नैनी परिसर में घुसकर मारपीट और लूट के मामले में ढीली पुलिसिया कार्यवाही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट में हाजिर एसपी यमुनापार, इलाहाबाद अशोक कुमार से कहा कि यदि वह आरोपियों की गिरफ्तारी करने में असमर्थ हों तो कोर्ट जांच अन्य एजेंसी को सौंपने पर विचार करे।

कोर्ट ने घटना के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है और अगली सुनवाई की डेट 13 फरवरी को कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है। चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस यशंवत वर्मा की डिवीजन बेंच ने शियाट्स के प्रॉक्टर रामकिशन सिंह की सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह कहा है।

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याची की याचिका वापसी की मांग को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसे जनहित याचिका मानते हुए कार्यवाही करेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी है। यदि अतीक अहमद को कोर्ट में समर्पण करना है तो हाई कोर्ट में करें। अगली डेट तक अन्य कोर्ट समर्पण अर्जी की सुनवाई न करे।

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पूर्व सांसद पर अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ शियाट्स परिसर में जबरन घुसकर मारपीट करने और लूट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। अपराध की धाराएं गंभीर न होने के कारण पुलिस गिरफ्तारी से बच रही है। कोर्ट ने परिसर मे घुसने को गंभीर माना और कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए।

अगली स्लाइड में पढ़ें- विधानसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए अमनमणि को मिली दो दिन की पैरोल

विधानसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए अमनमणि को मिली दो दिन की पैरोल

इलाहाबाद: हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को दो दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अमनमणि ने विधानसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए कोर्ट से रिहाई की मांग की थी।

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कोर्ट ने दो दिन की पैरोल मंजूर कर ली है। अपनी पत्नी की हत्या के मामले में अमनमणि जेल में बंद हैं। जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है।



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