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Azam Khan Oath: यूपी विधानसभा में आजम खान नहीं ले पाएंगे शपथ, कोर्ट से याचिका हुई खारिज
Azam Khan Oath: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान की शपथ ग्रहण में जाने की अनुमति वाली याचिका रामपुर की सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
Azam Khan oath : बीते ढाई साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर मुस्लिम चेहरे और रामपुर से नवर्निवाचित विधायक आजम खान (Azam Khan) का शपथग्रहण अधर में लटक गया है। सपा नेता आज विधानसभा जाकर विधायकी का शपथ नहीं ले पाएंगे। दरअसल अदालत ने जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शपथग्रहण के लिए आजम खान को विधानसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।
हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सपा विधायक आजम खान ने स्वयं ही आज विधानसभा नहीं जाने की इच्छा जताई थी। गौरतलब है कि आजम खान ने हाल ही में अपनी सांसदी छोड़ते हुए रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सांसदी छोड़कर रामपुर विधानसभा सीट (Rampur Assembly Seat) से विधायक रहने का निर्णय लिया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) भी इस बार स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं।
विधानसभा में जारी है शपथ ग्रहण
403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों का शपथग्रहण जारी है। सोमवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विधायक के रूप में शपथ ली। योगी पहली बार विधायक बने हैं। अपने पहले कार्य़काल के दौरान वे विधान परिषद के सदस्य थे। इसबार वे गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम योगी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री औऱ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विधायक की शपथ ली। सपा मुखिया भी पहली बार विधायक चुने गए हैं।
अखिलेश अभी आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा के सांसद हुआ करते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीतने के बाद उन्होंने विधायकी रखने और सांसदी छोड़ने का निर्णय लिया। बीते दिनों ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। सपा सुप्रीमो 2012 से 2017 के दौरान जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वे विधान परिषद के सदस्य थे। बता दें कि पहले दिन 343 विधायकों के शपथ लेने के बाद ये सिलसिला आज भी जारी है।