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कोर्ट ने एसपी को डीआईओएस की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिया आदेश

एक अवमानना केस में इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले के डीआईओएस के खिलाफ गैरजमानती वांरट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि डीआईओएस कि एक जुलाई को उसके सामने उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

Aditya Mishra
Published on: 30 May 2019 9:33 PM IST
कोर्ट ने एसपी को डीआईओएस की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिया आदेश
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लखनऊ: एक अवमानना केस में इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले के डीआईओएस के खिलाफ गैरजमानती वांरट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि डीआईओएस कि एक जुलाई को उसके सामने उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। कोर्ट ने डीआईओएस गिरीश कुमार सिंह के वेतन से दस हजार रूपये भी काटने के आदेश दिये हैं।

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यह आदेश जस्टिस चंद्र धारी सिंह की बेचं ने हरि नाथ सिंह की याचिका पर पारित किया। याची ने 2013 में अपनी याचिका में कहा था कि आदेश के बावजूद उसे संस्कृत विषय का सहायक शिक्षक नहीं बनाया जा रहा है। कोर्ट ने पाया कि 2014 में विशेप अपील पर सुनवायी के दौरान इस बावत जो आदेश जारी किया गया था उसका आज तक अनुपालन नहीं किया गया।

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कोर्ट ने पिछली तारीख पर आदेश दिया था कि आदेश का अनुपालन किया जाये नही तो डीआईओएस के वेतन से दस हजार रूपये की कटौती की जायेगी। गुरूवार केा केस की सुनवायी में सामने आया कि न तो आदेश का अनुपालन किया गया और न ही डीआईओएस हाजिर हुए। इस पर कोर्ट ने सख्त अपनाते हुए डीआईओएस के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया।



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