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मोदी पर बनी बायोपिक पर प्रतिबंध संबंधी आदेश में हस्तक्षेप से न्यायालय का इनकार
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहती। याचिका में ईसी के आदेश को चुनौती दी गई है।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहती। याचिका में ईसी के आदेश को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी पीठ में शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘अब इसमें क्या बचा है?’’
निर्माताओं की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि ईसी का आदेश केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म को दी गई मंजूरी के विपरीत है।
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पीठ ने कहा, ‘‘मामला यह है कि क्या फिल्म इस समय दिखाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने फैसला कर लिया है। हम इसकी सुनवाई नहीं करना चाहते।’’
(भाषा)