×

जानिए क्यों हाईकोर्ट ने कमल हासन के खिलाफ याचिका को सुनने से किया इंकार?

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को चुनावी बढ़त बनाने के उद्देश्य से धर्म के अनुचित प्रयोग पर ‘प्रतिबंध’ लगाने का निर्देश देने की मांग करने वाली भाजपा नेता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

Aditya Mishra
Published on: 15 May 2019 8:43 AM GMT
जानिए क्यों हाईकोर्ट ने कमल हासन के खिलाफ याचिका को सुनने से किया इंकार?
X
कमल हासन की फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को चुनावी बढ़त बनाने के उद्देश्य से धर्म के अनुचित प्रयोग पर ‘प्रतिबंध’ लगाने का निर्देश देने की मांग करने वाली भाजपा नेता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें...दिल्ली हाईकोर्ट: ‘पद्मावती’ की विशेषज्ञों से समीक्षा कराने की याचिका खारि

हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अभिनेता से नेता बने कमल हासान के द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के मामले में प्रतिनिधित्व पर निर्णय करे।

विदित हो कि हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का उल्लेख करते हुये कहा था, ‘‘स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी एक हिंदू था।’’

ये भी पढ़ें...INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

यह याचिका उपाध्याय ने दाखिल की है और इसमें चुनावी लाभ के लिए धर्म के दुरूपयोग को लेकर दलों का पंजीकरण रद्द करने और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें...दिल्ली हाईकोर्ट में जीएसटी की गड़बड़ियों पर याचिका दायर

Aditya Mishra

Aditya Mishra

Next Story