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वसीम रिजवी को हत्या प्रयास के एक केस में मिली अंतरिम जमानत

जिला जज सुरेंद्र कुमार यादव ने हत्या का प्रयास करने के एक मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने अभियुक्त वसीम रिजवी को 20 हजार की दो जमानतें व इनती ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

Aditya Mishra
Published on: 30 May 2019 9:40 PM IST
वसीम रिजवी को हत्या प्रयास के एक केस में मिली अंतरिम जमानत
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दक्षिण कोरिया: इस मामले को लेकर न्यायाधीश को बर्खास्त करने की उठी मांग

लखनऊ: जिला जज सुरेंद्र कुमार यादव ने हत्या का प्रयास करने के एक मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने अभियुक्त वसीम रिजवी को 20 हजार की दो जमानतें व इनती ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की है।

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इससे पहले अभियुक्त वसीम रिजवी ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। निचली अदालत ने उनका आत्मसमर्पण मंजूर करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके फौरन बाद सत्र अदालत ने जमानत अर्जी दाखिल की गई। उनके वकील अनुराग दीक्षित का कहना था कि इस मामले में अन्य अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा है। लिहाजा नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई तक इन्हें भी अंतरिम जमानत दी जाए।

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10 नवंबर, 2011 को इस मामले की एफआईआर भोले नवाब ने थाना सआदतगंज में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक दरगाह हजरत अब्बास की कमेटी का चार्ज लेने के दौरान गोलीबारी हुई थी। विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के साथ ही वसीम रिजवी का नाम भी प्रकाश में आया और आरोप पत्र दाखिल किया गया।



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