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Beant Singh Case: बलवंत सिंह राजोआना की क्षमा याचिका पर दो महीने में करें फैसला, SC का केंद्र को निर्देश
Beant Singh Case: पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह मर्डर केस में एससी ने दोषी बलवंत सिंह राजोआना की क्षमा याचिका पर केंद्र सरकार को दो महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है।
Beant Singh Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मर्डर केस (Beant Singh Case) में दोषी बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की क्षमा याचिका पर केंद्र सरकार को दो महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार को राजोआना की माफी पर 30 अप्रैल तक फैसला लेने का समय दिया था।
बता दें कि एक विशेष अदालत ने साल 2007 में बेअंत सिंह की हत्या (Beant Singh Ki Hatya) के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी। वह बीते 26 साालों से जेस में बंद है और नौ सालों से उसकी दया याचिका केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है।
वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने भी दोषी राजोआना की जेल से रिहाई की मांग की है, जबकि पंजाब से ही कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू (Ravneet Singh Bittu) ने रिहाई की मांग पर कड़ा एतराज जताया था। दरअसल, मनीष तिवारी का कहना है कि एक वकील और पंजाब के सांसद के रूप में मेरा विचार है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह 26 सालों की जेल की सजा काट चुका है और अब समय आ गया है कि पूर्व सीएम की हत्या के मामले में दोषी राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जाए।
क्या है बेअंत सिंह मर्डर केस?
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में हुई थी। वारदात के दिन वह चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मौजूद थे और उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। इस बम धमाके में 16 अन्य लोगों की भी मौत हुी थी। इसी मामले में बलवंत सिंह राजोआना को दोषी पाया गया और 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी। बताते चलें कि बेअंत सिंह को पंजाब में अलगाववादी ताकतों पर काबू करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने साल 1992 में पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।
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