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Punjab News: पंजाब पुलिस पर 'डींगें हांकना' नवजोत सिद्धू को पड़ा महंगा, आपराधिक मानहानि की याचिका दायर

चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने एडवोकेट (Advocate) डॉ सूर्य प्रकाश के जरिए जिला न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह की कोर्ट में एक याचिका दायर की।

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Newstrack NetworkPublished By aman
Published on: 19 Feb 2022 9:53 AM IST (Updated on: 19 Feb 2022 9:54 AM IST)
navjot singh sidhu surrender patiala court in 1988 road rage case
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navjot singh sidhu

Punjab News : पंजाब (Punjab) के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (Senior Police Officer) ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष (Punjab Congress President) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ पुलिस कर्मियों पर उनकी टिप्पणियों (comments) के लिए आपराधिक मानहानि याचिका (Defamation Petition) दायर की।

बता दें, कि चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल (Dilsher Singh Chandel) ने एडवोकेट (Advocate) डॉ सूर्य प्रकाश के जरिए जिला न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) अमन इंदर सिंह की कोर्ट में एक याचिका दायर की। बता दें, कि इससे पहले, डीएसपी चंदेल (DSP Chandel) ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा था। साथ ही, उन्होंने सिद्धू से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की थी। ज्ञात हो, कि सिद्धू की टिप्पणी साल 27 दिसंबर को आई थी। दिलशेर सिंह चंदेल 1989 में चंडीगढ़ पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) के रूप में शामिल हुए थे। वो चंडीगढ़ पुलिस के भारतीय रिजर्व बटालियन से जुड़े हुए हैं।

क्या है मामला?

गौरतलब है, कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले साल 18 दिसंबर को कपूरथला जिले (Kapurthala District) के सुल्तानपुर लोधी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चंदेल का आरोप है कि इस दौरान सिद्धू ने कांग्रेस विधायक नवतेज सिंह चीमा (Navtej Singh Cheema) के बारे में डींगें मारी। सिद्धू बोले, 'नवतेज इतना मजबूत था कि वह एक पुलिस अधिकारी को अपनी पैंट में गीला कर सकता था। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता को नवतेज की तरह होना चाहिए।'नवजोत की इस टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसकी खूब आलोचना हुई।

सिद्धू की टिप्पणी से पुलिस का मनोबल गिरा

इस मामले में चंदेल के वकील डॉ सूर्य प्रकाश कहते हैं, 'हमने सिद्धू के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। क्योंकि, उन्होंने नोटिस पर अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी नहीं मांगी। उनकी टिप्पणियों ने न केवल पुलिस कर्मियों बल्कि रक्षा सेवाओं के कर्मियों का भी मनोबल गिराया है।' अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी।

क़ानूनी नोटिस लावारिस लौटाया

इस याचिका में, डीएसपी चंदेल ने कहा, है कि नोटिस की चार कॉपी नवजोत सिंह सिद्धू के (वैकल्पिक पते) पर भेजी गईं। उनमें से दो को उक्त कानूनी नोटिस पर नोट के साथ 'लावारिस' लौटा दिया गया है। साथ ही कहा गया कि 'नवजोत सिंह सिद्धू यहां नहीं हैं, कृपया न भेजें, जबकि दो को प्रतिवादी/अभियुक्त पर तामील किया गया है। यहां आपको बता दें, कि जिन चार पतों पर नोटिस भेजे गए, उनमें पंजाब कांग्रेस भवन, मध्य मार्ग, सेक्टर 15ए चंडीगढ़, होली सिटी, श्री अमृतसर साहिब (पंजाब), पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यादवमदरा कॉलोनी, माल रोड, पटियाला और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हुमायूं रोड दिल्ली शामिल हैं।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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