TRENDING TAGS :
Punjab News: अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से मिली मियाद आज हुई पूरी
बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत आपराधिक मामले में 23 फरवरी यानी कल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
Punjab News : ड्रग मामले (Drug Case) में फंसे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) ने आज 24 फरवरी को पंजाब के मोहाली अदालत (Mohali Court) में सरेंडर (surrender) कर दिया। जानकारी के लिए बता दें, कि बिक्रम सिंह मजीठिया हाल में संपन्न हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च 2022 को आएगा। मजीठिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर (Harsimrat Kaur) के भाई हैं।
गौरतलब है, कि बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछली सुनवाई में पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत आपराधिक मामले में 23 फरवरी यानी कल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। आज मियाद पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई थी रोक
दरअसल, पंजाब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के समय ही सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार को 31 जनवरी तक मजीठिया के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही,अकाली नेता को 23 फरवरी यानी कल बुधवार को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को मजीठिया की जमानत का फैसला करने के निर्देश दिए थे। उनके सरेंडर के बाद अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी
बता दें, कि पंजाब सरकार के वकील बिक्रम सिंह मजीठिया की पुलिस हिरासत की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के दौरान इस बात पर आश्चर्य जताया था, कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोर्ट ने इसे लेकर तल्ख टिप्पणी की थी।
मजीठिया का चन्नी सरकार पर बड़ा आरोप
सर्वोच्च अदालत में गुहार लगाने से पहले मजीठिया ने इस मामले में अंतरिम जमानत (Interim bail) के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) से भी अपील की थी। इस मामले में मजीठिया का आरोप है, कि उन्हें ड्रग केस में फंसाने के लिए ही चन्नी सरकार ने प्रदेश के तीन डीजीपी बदले।