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‘अवैध’ तरीके से हिरासत में रखने के आरोप में एसआई गिरफ्तार, जांच के आदेश

Ludhiyana News : पंजाब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। एएनटीएफ ने ड्रग्स मामले में दो संदिग्धों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

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Newstrack Network
Published on: 4 Nov 2024 10:52 PM IST
‘अवैध’ तरीके से हिरासत में रखने के आरोप में एसआई गिरफ्तार, जांच के आदेश
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Ludhiyana News : पंजाब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। एएनटीएफ ने ड्रग्स मामले में दो संदिग्धों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर एएनटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सतविंदर सिंह की शिकायत के बाद एसआई के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे।

एएनटीएफ की लुधियाना इकाई के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख सब-इंस्पेक्टर (एसआई) गुरमीत सिंह को एएनटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आराेप है कि पटियाला के पटरान से पकड़े गए दो संदिग्धों को कथित तौर पर पूरी रात हिरासत में रखा और अगले दिन लुधियाना से उनकी गिरफ्तारी का झूठा दस्तावेज तैयार किया। इसके साथ ही दावा किया था कि संदिग्धों के पास से 690 ग्राम अफीम बरामद हुई है। इसके बाद 18 सितंबर को मोहाली के एएनटीएफ पुलिस स्टेशन में संदिग्ध चरणजीत सिंह और रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

वहीं, संदिग्धों ने एसआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एक दिन पहले पटरान के खेतला गांव से गिरफ्तार किया गया था और लुधियाना में उनकी गिरफ्तारी का नाटक करने से पहले उन्हें रात भर अवैध रूप से हिरासत में रखा। एएनटीएफ अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि एसआई गुरमीत और उनके दो सहयोगी मुक्तसर के नरिंदर सिंह और लुधियाना के लखविंदर सिंह भी गिरफ्तारी के समय मौजूद थे। जांच के दौरान आरोपी एसआई ने संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाने के कारण उन पर संदेह और बढ़ गया।

एएनटीएफ लुधियाना रेंज के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) स्नेहदीप शर्मा ने एसआई द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की पुष्टि की है। इसके साथ ही अफीम बरामदगी मामले की जांच की जा रही है। आरोप सही पाए जाने के बाद एसआई गुरमीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127-2 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 61-2 (आपराधिक साजिश) तथा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 59 (2) के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनके दो सहयोगियों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। वहीं, एसआई गुरमीत सिंह ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।



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Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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