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शादी समारोह के नए नियम, सरकार का आदेश, उल्लघंन पर 25 हजार का जुर्माना
कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने सख्ती दिखाई है। राजस्थान में..
जयपुरः कोरोना वायरस ने देश में अपना पाव पसार लिया है। प्रवासी मजदूर घर लौटने पर मजबूर है। आए दिन हजारों की संख्या में कोरोना मरीज पाएं जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए।
बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने सख्ती दिखाई है। राजस्थान में होने वाले 14 मई और 26 मई को पीपल पूर्णिमा के सावे पर सरकार की खास नजर होगी।
गौरतलब है कि कोरोना के नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो 25000 रुपये का जुर्मान लगेगा। सरकार ने बैंड-बाजा पार्टी को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा है। अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा।
नहीं किया निर्देशों का पालन तो पड़ेगा मंहगाः
16 अप्रैल यानी शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रदेशभर में नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इस गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा दिया जाएगा। गृह विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि गाइडलाइन का पालन न करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग जुर्माना राशि तय की गई है।
नई गाइडलाइनः
बता दें कि अगर कोई मास्क पहने बगैर दिखा तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना मास्क पहने कोई ग्राहक सामान लेने दुकान पर जाता है तो उसे भी 500 रुपये की जुर्माना देना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 100 रुपये का जुर्मान लगेगा। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पकड़ा गया तो उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब, गुटखा और पान का उपयोग करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना उपखंड अधिकारी को सूचना दिए विवाह करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर आयोजनकर्ता पर 25000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।