Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा की याचिका को किया खारिज, गिरफ्तारी पर 15 दिन रोक

Rajasthan News: सिंगल बेंच की सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की बीकानेर के कोलायत में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था। हाईकोर्ट के जज डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने फैसला सुनाया।

Bodhayan Sharma
Published on: 23 Dec 2022 12:30 PM GMT
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Robert Vadra (Social Media)

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में चल रहे एक जमीनी विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि अभी 15 दिन के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा चाहे तो फिर से अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट के जज डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने फैसला सुनाया है। रॉबर्ट वाड्रा का बीकानेर के कोलायत में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था।

पूरा मामला क्या है?

दरअसल, ये मामला बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन की खरीद का है। 2018 में बीकानेर पुलिस ने जमीनी विवाद में एक एफआईआर दर्ज की थी। मामला जमीन खरीद फरोख्त और फर्जीवाड़े का था। इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ने भी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में रॉबर्ट वाड्रा लायबिलिटी पार्टनर हैं। इस मामले में वाड्रा की माँ मौरीन वाड्रा और महेश नागर भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है। ईडी के सुबूतों के खिलाफ सभी साझेदारों ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।

वाड्रा से जयपुर में पहले भी हुई थी पूछताछ

मामले के हाईकोर्ट में जाने के बाद ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर पूछताछ के लिए भी 2018 में बुलाया था। लगभग 11 घंटे चली इस पूछताछ में ईडी को वाड्रा के खिलाफ काफी सुबूत मिलने का दावा भी किया गया था। मामले में उस समय कांग्रेस ने खूब प्रदर्शन भी किये। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ वाड्रा को फसाने का आरोप भी लगाया था। अब इस मामले में 15 दिन तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जोधपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश जारी कर लगाई है।

मामले में हो सकती है गिरफ्तारी?

इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिफ्तारी पर 15 दिन की रोक लगा दी गयी है। इस दौरान वाड्रा को फिर से अपील करने का अधिकार है। इस अपील के बाद फिर से सुनवाई होगी। अगर अपील पर फैसला वाड्रा के पक्ष में नहीं आता है तो गिफ्तारी के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। करोड़ों की जमीन के मामले में कई बार सभी साझेदारों को पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है। अभी लगी रोक को हटाने के लिए ईडी की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। पहले भी ईडी ने कोर्ट को पत्र लिख कर इस रोक को हटाने की मांग की थी।

Durgesh Sharma

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