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IPL 10 के दौरान तंबाकू को बढ़ावा देने के लिए BCCI, सोनी, शुद्ध प्लस को कोर्ट का नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीएल टूर्नामेंट 2017 के दौरान तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और शुद्ध प्लस पान मसाला बनाने वाली कंपनी को गुरुवार (11 मई) को नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीएल टूर्नामेंट 2017 के दौरान तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और शुद्ध प्लस पान मसाला बनाने वाली कंपनी को गुरुवार (11 मई) को नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के प्रकाश खारवाडकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। खारवाडकर ने दलील दी कि इस टूर्नामेंट की प्रायोजकों में से एक शुद्ध प्लस का लोगो गुजरात लायंस टीम की जर्सी पर प्रदर्शित किया जाता है जो कि कानून के खिलाफ है।
उन्होंने आगे दलील दी कि कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद कानून) की धारा 5 के मुताबिक, पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन में जब तक यह वैधानिक चेतावनी तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं दी जाती है, ऐसे विज्ञापन जारी करना कानून के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गुजरात लायंस की जर्सी पर बने लोगो में यह वैधानिक चेतावनी नहीं है और पान मसाला कंपनी भी यह अभियान चला रही है कि शुद्ध प्लस खाओ, आईपीएल जाओ। यह एक तंबाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन है।
पान मसाला कंपनी आईपीएल की स्पांसर कंपनी है। याचिका में बीसीसीआई को समादेश जारी कर आईपीएल मैच के दौरान तंबाकू उत्पाद का प्रचार करने से रोकने की मांग की गई है।