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आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस, जानिए पूरा मामला...
MS Dhoni Amrapali Group: महेंद्र सिंह धोनी लम्बे समय इस ग्रुप से जुड़े रहे। कई सालों तक आम्रपाली ग्रुप ने धोनी को अपना ब्रैंड एंबेसडर भी बनाया था। धोनी ने इस ग्रुप के लिए कई विज्ञापन भी किए थे। लेकिन उसके बाद समय सीमा बीतने पर भी फ्लैट की पजेशन नहीं मिली तो फ्लैट बायर्स ने इस ग्रुप के विरोध में कई कैंपेन चलाए थे। जिसके बाद धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से नाता तोड़ लिया था।
MS Dhoni Amrapali Group: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। आम्रपाली ग्रुप और धोनी के बीच (MS Dhoni Amrapali Group) लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। इस मामले को लेकर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद धोनी को भी नोटिस जारी किया गया।
धोनी का पक्ष जानने के लिए भेजा नोटिस:
बता दें महेंद्र सिंह धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है। इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ऐसे में कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और धोनी को नोटिस जारी किया है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। लेकिन अब धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा कि कोर्ट ने यह नोटिस धोनी का पक्ष जानने के लिए भेजा है। ऐस में उनके फैंस के लिए चिंता की कोई बात नहीं हैं।
धोनी लंबे समय तक आम्रपाली ग्रुप के थे ब्रैंड एंबेसडर:
गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी लम्बे समय इस ग्रुप से जुड़े रहे। कई सालों तक आम्रपाली ग्रुप ने धोनी को अपना ब्रैंड एंबेसडर भी बनाया था। धोनी ने इस ग्रुप के लिए कई विज्ञापन भी किए थे। लेकिन उसके बाद समय सीमा बीतने पर भी फ्लैट की पजेशन नहीं मिली तो फ्लैट बायर्स ने इस ग्रुप के विरोध में कई कैंपेन चलाए थे। जिसके बाद धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से नाता तोड़ लिया था। लेकिन अब एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है।
फंड की कमी की वजह से लोगों को नहीं मिला समय पर फ्लैट:
बता दें यह मामला पिछले काफी सालों से चल रहा है। आम्रपाली ग्रुप के पास पास फंड की कमी के चलते अभी फ्लैट बायर्स को फ्लैट नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें उनकी तरफ से अर्जी में बताया गया कि ''अगर यह ग्रुप पहले धोनी का भुगतान कर देगा तो फ्लैट नहीं बन पाएगा।'' ऐसे में खरीददारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी के बीच लेनदेन का यह मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है।