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धोनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला खारिज
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ओर से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार (20 अप्रैल) को धोनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार (20 अप्रैल) को धोनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। धोनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि यदि क्रिकेटर पर केस चलाया गया तो यह न्याय का उपहास करना होगा क्योंकि उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया। इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295ए के तहत मामला नहीं बनता है। जस्टिस दीपक मिश्रा, ए एम खानविल्कर और एम एम शांतानागोदर ने कहा कि यह 'न्याय का उपहास' होगा।
इस मामले में धोनी और अन्य लोगों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले साल 5 सितंबर को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में बेंगलुरु की निचली अदालत में मामले को खारिज कर दिया था।
मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
बाते दे कि अप्रेल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो लगाया था। जिसके बाद लोगों ने धोनी पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।