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बीसीसीआई से जुड़े मामलों पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को बीसीसीआई से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीते साल अक्टूबर में स्टेटस रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों को नहीं मानने वाले राज्य संघों के मताधिकार को रोकने और बीसीसीआई को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव कराने की मांग की गई है।

Dharmendra kumar
Published on: 17 Jan 2019 1:50 PM IST
बीसीसीआई से जुड़े मामलों पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को बीसीसीआई से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीते साल अक्टूबर में स्टेटस रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों को नहीं मानने वाले राज्य संघों के मताधिकार को रोकने और बीसीसीआई को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव कराने की मांग की गई है।

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तीन मुख्य न्यायधीश कर चुके हैं केस की सुनवाई

बीते पांच सालों में सुप्रीम कोर्ट के तीन मुख्य न्यायधीश इस केस की सुनवाई कर चुके हैं। अब एसए बोबडे और एएम सापरे की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 18 जुलाई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने की मंजूरी दी थी और सभी राज्य संघों को उसे लागू करने के आदेश दिए थे।

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इसके बाद कई राज्य संघों के अनुरोध पर कुछ सुधारों में संशोधन किया गया था। हालांकि अब तक न तो बोर्ड के एक भी सदस्य संघ ने और न ही बीसीसीआई ने इन सिफारिशों को लागू किया है।

सीओए की यह है मांग

अब सीओए ने सिफारिश की है कि बीसीसीआई कोर्ट के फैसले के बाद 90 दिनों के अंदर चुनाव कराए और कोर्ट चुनाव के लिए एक समयसीमा को मंजूरी दे। चुनाव कराने के लिए राज्यों और बीसीसीआई को पहले नए संविधान का पालन करने की जरूरत है, जो पिछले साल अगस्त में पंजीकृत किया गया था। इसका मतलब है कि उन्हें सभी सुधारों के लिए बिना शर्त सहमत होना होगा।

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जब सीओए ने पिछले साल 27 अक्टूबर को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, तब तक बीसीसीआई के 34 राज्य संघों में से एक भी पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर रहा था। सीओए ने सात राज्यों को गैर अनुपालन संघों के रूप में पहचाना की थी जबकि बाकियों को उसने आंशिक रूप से पालन और बहुत हद तक पालन करने वाली श्रेणियों में रखा था।



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