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Anna University Sexual Assault Case : मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, पीड़िता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश

Anna University Sexual Assault Case : मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच का निर्देश दिया।

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Newstrack Network
Published on: 28 Dec 2024 3:56 PM IST (Updated on: 28 Dec 2024 4:30 PM IST)
Anna University Sexual Assault Case : मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, पीड़िता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश
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Anna University Sexual Assault Case : मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल ) जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया।

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने तमिलनाडु पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में पीड़िता का विवरण उजागर करने पर पुलिस को फटकार लगाई। इसके साथ ही पुलिस की ओर से इस गंभीर चूक के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ित छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

एसआईटी गठन का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले की चल रही जांच में विभिन्न खामियों को उजागर करते हुए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। एसआईटी में आईपीएस स्तर के तीन अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने एफआईआर में पीड़िता को दोषी ठहराने के लिए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान बेंच ने एडवोकेट जनरल पीएस रमन से कहा कि क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? यह पीड़िता को दोषी ठहराने का एक उदाहरण है। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एफआईआर के लीक होने से ही पीड़िता को शर्मिंदा होना पड़ा। कोर्ट ने एफआईआर लिखने के तरीके पर गंभीर आपत्ति जताते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य और समाज के कर्तव्य पर जोर दिया।

हाईकोर्ट ने आगे पूछा कि एक महिला स्वतंत्र रूप से अकेले क्यों नहीं चल सकती, या अपनी पसंद के कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, या बिना किसी आलोचना के किसी पुरुष से बात क्यों नहीं कर सकती है। एक महिला को सामाजिक कलंक से ऊपर उठना चाहिए। यह कभी उसकी गलती नहीं थी, केवल समाज ने ही उसे आंका। बता दें कि एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने बॉयफ्रेंड के साथ पीड़िता के निजी पलों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और कैंपस में उसके सामने आकर वीडियो को लीक करने और उसके पिता और कॉलेज के लोगों को भेजने की धमकी दी।

आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि पीड़िता बीते सोमवार (23 दिसंबर) को विश्वविद्यालय परिसर में अपने पुरुष मित्र के साथ बैठी थी। इसी दौरान ज्ञानसेकरन नाम के व्यक्ति ने पहले पीड़िता के दोस्त को पीटा, इसके बाद उसे एक इमारत के पीछे घसीटकर ले गया और फिर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है।



Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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