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तमिलनाडु में लगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें पूरी डिटेल
दक्षिण में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है और नई गाइडलाइन जारी की है। 26 अप्रैल से राज्य में कई नई बंदिशें रहेंगी।
चेन्नई: दक्षिण में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है और नई गाइडलाइन जारी की है। 26 अप्रैल से राज्य में कई नई बंदिशें रहेंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 26 अप्रैल से सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही 26 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। वहीं होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल/टेकवे की अनुमति दी जा सकती है।
शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल हो सकेंगे, वहीं अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पुदुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा और अगर इस बात की मंजूरी मिलती है तभी उन्हें राज्य में आने की इजाज़त दी जाएगी।
कोरोना वायरस को रोकने के लिए रविवार को तमिलनाडु में लॉकडाउन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रात के कर्फ्यू सहित कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी, हिल स्टेशनों पर पर्यटकों पर प्रतिबंध और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
खाना डिलीवरी की ये रहेगी टाइमिंग
सरकार ने होटल, रेस्तरां में सुबह 6 बजे से 10 बजे, दोपहर 12 बजे से 3 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच खाना डिलीवरी की अनुमति दी है। जबकि सब्जी, मांस, मछली की दुकानें, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लेकिन जरुरी इंडस्ट्रीज को संचालित करने की अनुमति है। 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या बढ़ी है।
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