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Ban on Smartphones: अब स्कूल में Smartphone ले जा सकेंगे छात्र, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Ban on Smartphones: स्कूलों में छात्रों के Smartphone यूज करने पर रोक हुआ करती थी, पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन लेजाने का आदेश किया है।

Anjali Soni
Published on: 3 March 2025 7:01 PM IST
Ban On Smartphones in School High Court Orders
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Ban On Smartphones in School High Court Orders (photo-social media)

Ban On Smartphones: स्कूलों में छात्रों के Smartphone यूज करने पर रोक हुआ करती थी, पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन लेजाने का आदेश किया है। स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन यूज करने पर कोर्ट ने कहा कि यह डिवाइस छात्रों और परिजनों के बीच कॉर्डिनेशन बनाए रखने समेत कई काम आता है। फ़ोन ले जाने से बच्चों की सेफ्टी रहती हैं, भारत कुछ ही देशों में से एक है जिसने यह आदेश दिया है। यह फैसला एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

स्कूल में उपयोग होंगे फ़ोन

कोर्ट ने कहा कि छात्रों को स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जा सकता है। परन्तु टीचर्स इसके इस्तेमाल पर अपनी पुरी निगरानी रख सकते हैं। छात्र स्कूल में सुरक्षित जगह पर अपना फोन रख सकते हैं और अपने घर जाने के समय मोबाइल फ़ोन को ले जा सकते हैं। क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्लास में फोन के यूज पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके साथ ही कॉमन एरिया और स्कूल वाहन में कैमरा यूज़ करने पर रोक लगाना चाहिए।

इन रूल्स को करना होगा फॉलो

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी शामिल किया है कि स्कूलों को अपने छात्रों को जिम्मेदारीपूर्ण ऑनलाइन बर्ताव, डिजिटल मैनर और फोन के नैतिक उपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही स्टूडेंट को ज्यादा स्क्रीन टाइम, साइबर बुलिंग और बैचेनी आदि से बचने के लिए काउसिंलिग भी देना चाहिए।

भारत ने पीछे छोड़े अन्य देश

अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों में स्कूल में फ़ोन नहीं ले जाया सकता। स्वीडन में 2 साल से कम के बच्चे को स्क्रीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह अमेरिका भी स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर नियम बनाने पर विचार कर रहा है। अभी फ़िलहाल भारत ने यह नियम लागु कर दिया है। कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित रहना चाहिए।

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