दिल्ली हाईकोर्ट का CCI से सवाल, फेसबुक और व्हाट्सऐप की अपीलों पर दें जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जांच का आदेश देने वाले सीसीआई को नोटिस जारी किया।

Vijay Kumar Tiwari
Written By Vijay Kumar TiwariPublished By Suman Mishra
Published on: 7 May 2021 9:52 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट का CCI से सवाल, फेसबुक और व्हाट्सऐप की अपीलों पर दें जवाब
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डिजाइन फोटो, (साभार-सोशल मीडिया)

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बृहस्पतिवार(Thursday) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से फेसबुक(Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsaap)की उन अपील पर जवाब मांगा, जिसमें मैसेजिंग ऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जांच का आदेश देने वाले सीसीआई को नोटिस जारी किया और उससे 21 मई को अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है।

आदेश पर सहमति नहीं

एकल पीठ ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि हालांकि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर आने वाले फैसलों की प्रतीक्षा करना "विवेकपूर्ण" होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश "त्रृटिपूर्ण" या "अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला" नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिका में ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता, जिसके आधार पर सीसीआई के जांच के निर्देश में हस्तक्षेप किया जाए।

सीसीआई ने एकल पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कथित रूप से व्यक्ति की निजता के हनन की जांच नहीं कर रहा है जिस मामले को उच्चतम न्यायालय देख रहा है।

डिजाइन फोटो, (साभार-सोशल मीडिया)

नयी नीति में गोपनीयता का दुरुपयोग

सीसीआई ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि व्हाट्सऐप की नयी नीति से भारी मात्रा में उपयोगकर्ताओं की सूचना एकत्र की जाएगी और अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के उद्देश्य से लक्षित विज्ञापन के लिए उनकी 'चुपके से निगरानी' की जाएगी और इस तरह से यह प्रभावशाली स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग होगा।

नियामक ने कहा, ''न्यायाधिकार क्षेत्र के सवाल पर कोई त्रृटि नहीं हुई है। सीसीआई ने व्हाट्सऐप और फेसबुक की याचिका का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने फैसले को ' अक्षम और गलत' बताया था।

उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप और फेसबुक ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नयी गोपनीयता नीति की जांच का निर्देश दिया गया था।

Suman  Mishra

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एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

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