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New IT Rules 2021: ट्विटर ने एक अस्थायी कर्मी को बनाया CCO, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

New IT Rules 2021: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अस्थायी कर्मी को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (CCO) नियुक्त करने पर ट्विटर ने अप्रसन्नता जताई हैं।

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Newstrack NetworkPublished By Shweta
Published on: 28 July 2021 9:59 PM IST (Updated on: 28 July 2021 10:01 PM IST)
कॉन्सेप्ट फोटो
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कॉन्सेप्ट फोटो ( फोटो सौजन्य से सोशल मीडिया)

New IT Rules 2021: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अस्थायी कर्मी को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (CCO) नियुक्त करने पर ट्विटर ने अप्रसन्नता जताई हैं। इस दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि ट्विटर ने नए आईटी नियम का कोई पालन नहीं किया है। सिर्फ इतना ही नहीं जस्टिस रेखा ने यह भी कहा नियमों के अनुसार सीसीओ पर वरिष्ठ कर्मचारी ही नियुक्त हो सकते हैं। जबकि वहीं ट्विटर ने किसी अस्थायी कर्माचरी को इस पर नियुक्त किया है।

कोर्ट ने कहा कि वह एक कर्मचारी नहीं है यह नियम के खिलाफ है और नियम को लेकर हमेशा ही गंभीरता होना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि आखिर ट्विटर ने अस्थायी कर्मचारी शब्द को क्यों प्रयोग किया है। और तब जब उन्हे यह नहीं पता की आखिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन हैं।

आखिर ये अस्थायी कर्मचारी क्या होते हैं इसका क्या मतलब होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुझे अस्थायी शब्द से दिक्कत मैं हलफनामें से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्विटर का हलफनामा स्वीकार्य नहीं हैं। और ट्वीटर को नए आईटी नियमों का पालन करना होगा।

इस दिन होगी अगली सुनवाई

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्वीटर के हलफनामा को अस्वीकार्य कर दिया है। और ट्वीटर को एक हफ्ते के लिए वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

क्या है नए आईटी नियम

बता दें कि यह नया आईटी नियम 25 मई को सत्ता में आया है। इस नियम के अनुसार सोशल मीडिया कपंनियों के लिए यूजर्स की शिकायत को हल करने के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापिक करना जरुरी है। वे सभी सोशल मीडिया कंपनियां जिनके पास यूजर्स 50 लाख से अधिक है उन्हें शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना जरुरी है। इसके साथ ही उन कंपनियों को एक वरिष्ठ कर्मचारी को ही इन पद पर नियुक्ति करनी होगी।



Shweta

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