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WhatsApp Facebook Privacy Policy: व्हाट्सऐप और फेसबुक को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

WhatsApp Facebook Privacy Policy: जनवरी 2021 में सीसीआई ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश दिए थे। उस दौरान सोशल मीडिया कंपनी ने इसका काफी विरोध किया था।

Krishna Chaudhary
Published on: 25 Aug 2022 7:42 AM GMT
WhatsApp Facebook Privacy Policy
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WhatsApp Facebook Privacy Policy (Photo - Social Media)

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WhatsApp Facebook Privacy Policy: मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप और फेसबुक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इन दिनों व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच कर रहा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने व्हाट्सऐप और फेसबुक की इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया था।

जनवरी 2021 में सीसीआई ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश दिए थे। उस दौरान सोशल मीडिया कंपनी ने इसका काफी विरोध किया था। फेसबुक और व्हाट्सऐप दोनों सोशल मीडिया कंपनियां इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

आईटी के नए नियम को दी गई थी चुनौती

सोशल मीडिया कंपनियां ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी कानून के नए प्रावधान को चुनौती दी थी। दरअसल नए नियम के तहत मैसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी मैसेज की शुरूआत किस कंपनी ने की है। सोशल मीडिया कंपनियों ने इस नियम को निजता के अधिकार का उल्लंघन और असंवैधानिक करार दिया था।

फेसबुक और व्हाट्सऐप ने याचिका में कहा था कि सरकार या अदालत के आदेश पर भारत में किसी मैसेज की शुरूआत करने वाले की पहचान की मांग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' और इसके लाभों को जोखिम में डालती है। मैसेज की शुरूआत करने वाले का पता लगाने वाला प्रावधान असंवैधानिक है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

हालांकि, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की इन बातों का खारिज किया है। सरकार की ओर से कहा गया कि नए नियमों से किसी के निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है।

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