×

Telangana: BRS विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला CBI के हवाले, तेलंगाना HC ने दिया KCR को बड़ा झटका

Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य की केसीआर सरकार को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

Anshuman Tiwari
Written By Anshuman Tiwari
Published on: 26 Dec 2022 6:18 PM IST
Telangana News
X

BRS विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला CBI के हवाले (photo: social media )

Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य की केसीआर सरकार को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है। पार्टी पहले ही इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही थी।

क्या था विधायकों की खरीद का मामला

तेलंगाना पुलिस की ओर से गत 30 अक्टूबर को सत्तारूढ़ दल के विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिशों के आरोप में तीर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सत्तारूढ़ दल का आरोप था कि पार्टी के चार विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा की ओर से संपर्क किया गया था। इसके लिए पार्टी विधायकों को पैसे की लालच भी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदकुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ वीडियो जारी करके भाजपा पर अपनी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। दूसरी ओर भाजपा की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही थी। तेलंगाना भाजपा की ओर से इस मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

एसआईटी जांच पर लगी रोक

भाजपा नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने बताया कि हाईकोर्ट में की गई भाजपा की अपील पर अदालत की ओर से मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभी तक इस मामले की जांच हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की देखरेख में विशेष जांच दल की ओर से की जा रही थी।

केसीआर को लगा बड़ा झटका

इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विजय सेन रेड्डी की ओर से यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अदालत ने एसआईटी के गठन के लिए जारी शासनादेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला केसीआर सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था।

भाजपा की ओर से केसीआर पर बेबुनियाद आरोप लगाने और भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। इसीलिए पार्टी की ओर से सीबीआई जांच को की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था जिसमें अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।

Deepak Kumar

Deepak Kumar

Next Story