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सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी होंगे 2 जुलाई को पेश, इस मामले में हुआ आदेश जारी

Rahul Gandhi : सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पेश होने का आदेश जारी हुआ है। सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि वह कहां हैं तो उन्होंने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है।

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Newstrack Network
Published on: 26 Jun 2024 4:18 PM IST (Updated on: 26 Jun 2024 5:34 PM IST)
Rahul Gandhi
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Rahul Gandhi (Pic:Social Media)

Rahul Gandhi : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला से पूछा कि वह कहां हैं तो उन्होंने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। तब कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी टिप्पणी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। यह केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तब राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। तब से लगातार हर महीने में दो तारीखें पड़ रही हैं। पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून। लेकिन, राहुल नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल के बयान दर्ज होने हैं।

राहुल गांधी के बयान से याचिकाकर्ता की आहत हुईं भावनाएं

बता दें कि सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने जज लोया मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। जबकि जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इस केस के याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इसमें विजय मिश्र ने दो गवाह पेश किए थे। सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज है दो धाराएं

राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है। 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।



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Sandip Kumar Mishra

Sandip Kumar Mishra

Content Writer

Sandip kumar writes research and data-oriented stories on UP Politics and Election. He previously worked at Prabhat Khabar And Dainik Bhaskar Organisation.

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