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Bulandshahr Crime: प्रेमिका से दोस्ती नहीं बर्दाश्त, आदिल की कर दी हत्या...8 साल बाद मिली सजा

Operation Conviction in Bulandshahr: बुलंदशहर के डीजीसी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि मंगलवार को एफटीसी 3 कोर्ट ने नरसैना थाना क्षेत्र के आदिल अपहरण और हत्याकांड के दोषियों रामा और मोंटी को 5- 5 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

Sandeep Tayal
Published on: 5 March 2024 9:13 PM IST
Bulandshahr News
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Bulandshahr News (Pic:Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में "ऑपरेशन कन्विक्शन" जारी है। बुलंदशहर के डीजीसी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि मंगलवार को एफटीसी 3 कोर्ट ने नरसैना थाना क्षेत्र के आदिल अपहरण और हत्याकांड के दोषियों रामा और मोंटी को 5- 5 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। जब कि स्पेशल पोक्सो कोर्ट बुलन्दशहर ने रेप के दोषी राजकुमार को 3 वर्ष 6 माह का कारावास व 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड सुनाई है।

प्रेमिका से दोस्ती करने पर कर दी आदिल की हत्या

अपर जिला एवम सत्र न्यायालय/त्वरित न्यायालय 3 के विशेष लोक अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2016 में नरसैना थाने पर अनीसा बेगम पत्नी जाहिद निवासी बुगरासी ने अपने पुत्र आदिल का अपहरण करने के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, आदिल का बाद में शव मिला था। इस दौरान विवेचना प्रकाश में आया था कि एक आरोपी की प्रेमिका से आदिल की दोस्ती हो गई थी, जिससे कुपित हो आदिल का हत्या के इरादे से अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 1 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 27 नवंबर 2016 को आरोप पत्र भेजा, आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

मंगलवार को अपर जिला एवम सत्र न्यायालय/त्वरित न्यायालय 3 के न्यायधीश शिवा नन्द ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदिल अपहरण और हत्याकांड में रामा पुत्र जगदीश व मोन्टी पुत्र श्यौराज निवासिगण ग्राम धनुआ थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर को दोषी करार दे 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

3 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा मुकर्रर

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, भरत शर्मा व वरूण कौशिक ने बताया कि वर्ष 2017 में रामघाट थाने पर राजकुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम रामवास थाना रामघाट के विरुद्ध एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ और रेप के आरोप में धारा- 354 क,376,511 आईपीसी व 8 पोक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई। मंगलवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राजकुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम रामवास थाना रामघाट को दोषी करार दे 3 वर्ष 6 माह के कारावास व 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।



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Durgesh Sharma

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