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कोर्ट ने मोहसिन रजा पर तय किये आरोप, 29 साल पुराना है मामला
लखनऊ : एक स्थानीय अदालत ने मारपीट, गाली-गलौज व जानमाल की धमकी देने वाले 29 साल पुराने मामले में भाजपा सरकार में मंत्री अरशद उर्फ़ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप तय किये हैं। अदालत में हाजिर हुए मोहसिन सहित एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोप तय किये हैं।
यह है मामला
इस मामले की एफआईआर चार अगस्त, 1989 को वजीरगंज थाने पर ट्रक ड्राईवर लल्लन ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक वह ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा। इतने में उधर से अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा साईकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया।
इनदोनों ने ट्रक के सामने अपनी साईकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे। उसे रुकने को कहा। उसने आगे बढ़ाकर ट्रक साइड में लगा दी। इन्होंने नीचे उतरने को कहा। वह नीचे उतरा। इसके बाद अकबर व अरशद उसे लात-घुसों से मारने लगे। वह छुड़कार भागने लगा। इन लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। फिर से उसे मारने लगे। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। तब इन दोनो ने ईट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। लेकिन वह भागता रहा। इन्होंने उसे जानमाल की धमकी दी और अपनी साईकिल उठाकर चले गए।
विवेचना के बाद चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 336, 504 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन लगातार गैरहाजिर रहने के चलते अदालत से मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। एक सिंतबर, 2017 को अभियुक्त मोहसिन रजा ने आत्मसमर्पण कर अदालत से जमानत हासिल की थी।